updated on April 19th, 2026 at 09:23 am
Atal Pension Yojana (APY) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के कामगारों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना की शुरुआत 1 जून 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी।
जो लोग 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच हैं और जिनका सेविंग बैंक अकाउंट है, वे इस योजना में शामिल होकर 60 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना मुख्य रूप से गरीबों, जरूरतमंदों, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए है।
Atal Pension Yojana की मुख्य विशेषताएं (Features)
| विशेषता | विवरण |
| योजना का नाम | अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) |
| प्रारंभ वर्ष | 2015 |
| संचालित द्वारा | पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) |
| न्यूनतम आयु | 18 वर्ष |
| अधिकतम आयु | 40 वर्ष |
| पेंशन आरंभ आयु | 60 वर्ष |
| मासिक पेंशन | ₹1000 से ₹5000 प्रति माह |
| सरकार का अंशदान | 50% या ₹1000 (जो भी कम हो) – 5 वर्ष तक |
Atal Pension Yojana का उद्देश्य
अटल पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद स्थिर आय देना। ताकि वृद्धावस्था में आत्मनिर्भर होकर रह सके और किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।
Atal Pension Yojana के लाभ (Benefits)
- 60 वर्ष की आयु होने के बाद ये तीन फ़ायदे मिलते हैं।
- 60 साल की उम्र के बाद और मृत्यु तक पेंशनधारी को ₹1000 से ₹5000 तक की पेंशन गारंटिड पेंशन मिलती है।
- पेंशनधारी की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी / पति को भी मृत्यु तक गारंटिड पेंशन मिलती है।
- पेंशनधारी और उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद, 60 साल तक जमा की हुई उसकी रकम उसके nominee को दे दी जाती हैं। आयकर अधिनियम की धारा 80CCD(1B) के अंतर्गत टैक्स छूट का लाभ मिलता है।
- मर्जी से बाहर निकालना (60 साल से पहले): अगर 60 वर्ष के पहले पेंशन से बाहर निकलते हैं तो APY में जमा किए गए रकम में से अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज काटने के बाद बाकी रकम वापस कर दी जाती है।
- 60 से पहले मृत्यु होने पर: पेंशनधारी की मृत्यु 60 से पहले हो जाती है और जीवनसाथी खाता चालू रखना चाहते हैं तो जीवनसाथी भी खाते में पैसे जमा करना चालू रख सकते हैं। जो जीवनसाथी के नाम पर बाकी बचे समय केलिए, जब तक की मूल पेंशन धारी की उम्र 60 वर्ष पूरी नहीं हो जाती।
- अगर जीवनसाथी खाता बंद करना चाहते हैं तो पेंशन के अंतर्गत जमा की गई राशि में से अकाउंट मैंटनेंस चार्ज काट कर वापस कर दी जाती है।
Atal Pension Yojana की पात्रता (Eligibility Criteria)
आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए।उसकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। सैविंग बैंक अकाउंट होना आवश्यक है। आधार कार्ड और सक्रिय मोबाईल नंबर भी होना चाहिए।
आवश्यक डॉक्युमेंट्स : KYC डिटेल्स ऐक्टिव सैविंग बैंक अकाउंट या पोस्ट ऑफिस अकाउंट से सीधे फेच हो जाती है।
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Atal Pension Yojana में निवेश राशि (Contribution Chart)
| प्रवेश आयु | ₹1000 मासिक पेंशन हेतु मासिक योगदान | ₹5000 मासिक पेंशन हेतु मासिक योगदान |
| 18 वर्ष | ₹42 | ₹210 |
| 25 वर्ष | ₹76 | ₹376 |
| 30 वर्ष | ₹116 | ₹577 |
| 35 वर्ष | ₹181 | ₹902 |
| 40 वर्ष | ₹291 | ₹1454 |
नोट: जितनी जल्दी आप इस योजना में शामिल होंगे, उतना कम मासिक योगदान देना होगा और उतना ही अधिक लाभ मिलेगा।
Atal Pension Yojana में आवेदन प्रक्रिया (Online Apply Process)
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:
- अपना बैंक चुनें – जैसे SBI, PNB, HDFC, Bank of Baroda आदि।
- अपने Net Banking या Mobile Banking App में लॉगिन करें।
- ‘Insurance’ या ‘Government Schemes’या Social Security Scheme सेक्शन पर जाएं।
- ‘Atal Pension Yojana’ पर क्लिक करें।
- योजना की सभी माहिती ध्यान से पढ़ें और ‘Apply Now’ पर क्लिक करें।
- अपनी व्यक्तिगत जानकारी और Nominee विवरण भरें।
- सफल आवेदन के बाद आपको Acknowledgment Slip मिल जाएगा।
How to apply APY in sbi online ? APY में SBI (State Bank Of India) के द्वारा कैसे ऑनलाइन आवेदन करें ?
- अपने Net Banking Account में उसे आइडी और पासवर्ड से लॉगिन करें।
- e Service पर क्लिक करें।
- Social Security Scheme( PMJJBY/PMSBY/APY) पर क्लिक करें।
- Scheme और अकाउंट नंबर सिलेक्ट कर Submit पर क्लिक करें।
- CIF नंबर सिलेक्ट करे और Submit पर क्लिक करें।
- अब एक फॉर्म खुलेगा उसमें मांगी गई सारी जानकारी ध्यान से भरें। Nominee डीटेल जरुए दें और Submit करें।
- एक Reference Number जेनरैट होगा और “Your Registration has been submitted” का MSG show होगा।
APY योजना में आपके आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- नजदीकी बैंक से Atal Pension Yojana (APY) फॉर्म प्राप्त करें या अनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं।
- उसमें सभी जरूरी जानकारी भरें।
- फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- बैंक अधिकारी को जमा करें।
- बैंक द्वारा सत्यापन के बाद योजना सक्रिय कर दी जाएगी।
Atal Pension Yojana में पेंशन प्राप्त करने की प्रक्रिया
जब खाता धारक 60 वर्ष का हो जाता है, तो उसके खाते में संचित राशि के अनुसार पेंशन राशि सीधे बैंक खाते में जमा की जाती है।अगर खाता धारक की मृत्यु हो जाती है, तो पेंशन उसकी पत्नी/पति को मिलती है। दोनों की मृत्यु के बाद नामांकित व्यक्ति को कोरपस राशि (Corpus Amount) मिलती है।
Atal Pension Yojana से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें
एक व्यक्ति केवल एक APY खाता खोल सकता है।खाते से योगदान राशि ऑटो-डिडक्ट होती है।यदि 6 महीने तक योगदान नहीं होता, तो खाता फ्रीज़ हो सकता है।योजना को किसी भी समय बंद किया जा सकता है, लेकिन रिफंड नियम लागू होंगे।
Atal Pension Yojana Helpline
| Official Website | Click Here |
| Helpline Number | 1800-110-069 / 1800-889-1030 |
| Application Form | Click Here |
| संचालन संस्था | PFRDA (Pension Fund Regulatory and Development Authority) |
निष्कर्ष
Atal Pension Yojana भारत के असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए एक बेहतरीन सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह योजना वृद्धावस्था में स्थायी आय और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। यदि आपकी आय सीमित है और आप रिटायरमेंट के लिए सुरक्षित विकल्प ढूंढ रहे हैं, तो अटल पेंशन योजना एक समझदारी भरा निवेश विकल्प है।
FAQs- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न – Atal Pension Yojana
Ans: इस योजना में 18 से 40 वर्ष की आयु के भारतीय नागरिक आवेदन कर सकते हैं। आवेदक के पास सक्रिय बचत बैंक खाता या डाकघर खाता होना आवश्यक है, क्योंकि मासिक अंशदान सीधे खाते से ऑटो-डेबिट होता है।
Ans: अटल पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद 1,000 रुपये से 5,000 रुपये प्रति माह तक की गारंटीड पेंशन मिलती है। पेंशन की राशि इस बात पर निर्भर करती है कि लाभार्थी हर महीने कितना अंशदान कर रहा है और उसने कौन सा पेंशन विकल्प चुना है।
Ans: अगर खाते में पर्याप्त राशि नहीं होती और किस्त कट नहीं पाती, तो छोटी सी पेनल्टी लगाई जाती है। लगातार भुगतान न करने पर खाता अस्थायी रूप से फ्रीज या बंद भी हो सकता है। इसलिए खाते में बैलेंस बनाए रखना जरूरी है।
Ans: यदि पेंशन शुरू होने के बाद लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो जीवनसाथी को वही पेंशन मिलती रहती है। दोनों की मृत्यु के बाद नामांकित व्यक्ति को जमा की गई कुल राशि प्रदान कर दी जाती है।
Ans: सामान्य परिस्थितियों में 60 वर्ष से पहले योजना से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती। हालांकि गंभीर बीमारी या विशेष परिस्थितियों में नियमों के अनुसार निकासी संभव हो सकती है।
