updated on April 19th, 2026 at 06:45 pm
Mukhyamantri Divyangjan Udyami Yojana Online Apply : बिहार सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना चलाई जा रही है जिसे Bihar Divyangjan Loan Yojana के नाम से जानते हैं। । इस योजना के तहत राज्य के दिव्यांग नागरिकों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है। खास बात यह है कि इस राशि में से 5 लाख रुपये अनुदान के रूप में दिए जाएंगे, यानी लाभार्थी को यह रकम वापस नहीं करनी होगी।
अगर आप बिहार के निवासी हैं और दिव्यांग श्रेणी में आते हैं, तो यह योजना आपके लिए एक सुनहरा अवसर हो सकती है।
सूचना : आवेदन की अंतिम तिथि 23 मार्च बधाई गई थी , अब नई अपडेट के लिए अफिशल वेबसाईट की मुलाकात लें या हमारे नई अपडेट का इंतजार करें।
योजना का उद्देश्य क्या है? Mukhyamantri Divyangjan Udyami Yojana Online Apply
Bihar Divyangjan Loan Yojana का मुख्य लक्ष्य दिव्यांगजनों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और उन्हें स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ाना है। बिहार सरकार का लक्ष्य राज्य में बड़े स्तर पर रोजगार सृजन करना है। इसी उद्देश्य से दिव्यांग व्यक्तियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए यह विशेष योजना शुरू की गई है।
इस योजना के माध्यम से सरकार चाहती है कि दिव्यांगजन दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करें और सम्मानजनक जीवन जी सकें।
कितनी मिलेगी आर्थिक सहायता?
Bihar Divyangjan Loan Yojana के तहत प्रति लाभार्थी अधिकतम 10 लाख रुपये तक की परियोजना लागत स्वीकृत की जा सकती है। यह राशि दो हिस्सों में दी जाएगी:
- 5 लाख रुपये अनुदान (Grant) – यह राशि माफ होगी
- 5 लाख रुपये ऋण (Loan) – जिसे निर्धारित शर्तों के अनुसार वापस करना होगा
इस तरह लाभार्थी को आधी राशि लौटानी होगी और आधी राशि सरकार द्वारा सहायता के रूप में दी जाएगी।
वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इस योजना के अंतर्गत कुल 100 दिव्यांगजनों का चयन किया जाएगा। चयन के बाद लाभार्थियों को व्यवसाय से जुड़ी आवश्यक ट्रेनिंग भी दी जाएगी, ताकि वे अपना काम सही तरीके से शुरू कर सकें।
कौन कर सकता है आवेदन?
Bihar Divyangjan Loan Yojana का लाभ लेने के लिए आवेदक को कुछ आवश्यक शर्तें पूरी करनी होंगी:
- आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक के पास मान्य दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- आवेदक स्वरोजगार शुरू करने का इच्छुक हो।
- उम्र और अन्य शर्तें विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार पूरी हों।
आवेदन प्रक्रिया कैसे करें? Mukhyamantri Divyangjan Udyami Yojana Online Apply
मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन किया जा सकता है। आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार है:
- उद्योग विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होमपेज पर लॉगिन सेक्शन में जाएं।
- वहां MMUY (Mukhyamantri Muslim Udyami Yojana/Divyangjan) विकल्प चुनें।
- आधार नंबर की सहायता से रजिस्ट्रेशन करें।
- मांगी गई सभी जानकारी सावधानी से भरें।
- जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
- फॉर्म सबमिट कर आवेदन की रसीद सुरक्षित रखें।
ध्यान रखें कि आवेदन 23 मार्च से पहले पूरा कर लें। सीधे लॉगिन करने केलिए क्लिक करें।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज -Mukhyamantri Divyangjan Udyami Yojana Online Apply
- जन्म प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- बिहार का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
- मान्य दिव्यांगता प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता विवरण
दस्तावेज सही और स्पष्ट होने चाहिए, ताकि आवेदन प्रक्रिया में कोई परेशानी न हो।
चयन प्रक्रिया कैसे होगी?
आवेदन जमा होने के बाद संबंधित विभाग द्वारा दस्तावेजों की जांच की जाएगी। पात्र उम्मीदवारों का चयन निर्धारित मानकों के आधार पर किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को व्यवसाय शुरू करने से पहले प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद बैंक के माध्यम से ऋण और अनुदान की राशि जारी की जाएगी।
योजना से मिलने वाले लाभ- Bihar Divyangjan Loan Yojana
- दिव्यांगजनों को स्वरोजगार का अवसर
- 5 लाख रुपये तक अनुदान
- कम आर्थिक बोझ के साथ व्यवसाय शुरू करने का मौका
- प्रशिक्षण की सुविधा
- आत्मनिर्भर बनने का अवसर
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना बिहार के दिव्यांगजनों के लिए एक बड़ी पहल है। 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता और 5 लाख रुपये के अनुदान के साथ यह योजना उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने का मजबूत आधार देती है। अगर आप पात्र हैं तो 15 मार्च से पहले आवेदन जरूर करें और इस अवसर का लाभ उठाएं।
यह योजना न सिर्फ आर्थिक मदद देती है, बल्कि आत्मविश्वास और सम्मान के साथ जीवन जीने का रास्ता भी खोलती है।
